हिमाचल विधानसभा उप-चुनाव: तीन विधानसभा की सीटों के लिए उपचुनाव का शेड्यूल जारी, इस दिन होंगे चुनाव

6 महीने पहले

रमेश कंवर: शिमला

भारतीय निर्वाचन आयोग ने सात राज्यों में 13 विधानसभा क्षेत्रों के रिक्त स्थानों के लिए उप-चुनावों की अनुसूची जारी की है। इसके अतिरिक्त बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के तीन विधानसभा क्षेत्रों में उप-चुनाव आयोजित किए जाएंगे, जिसमें जिला कांगड़ा के देहरा, जिला हमीरपुर के हमीरपुर तथा जिला सोलन के नालागढ़ में चुनाव आयोजित होंगे।

निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। इसी के साथ चुनाव होने वाला विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

चुनाव आयोग के शेड्यूल के अनुसार 10 जुलाई को इन सीटों के लिए मतदान होगा। 13 जुलाई को मतगणना व नतीजे घोषित होंगे। 15 जुलाई से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उपचुनाव के लिए 14 जून को राजपत्र में अधिसूचना जारी होगी। 21 जून को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि की गई है।

नामांकन पत्रों की छंटनी 24 जून को होगी तथा नामांकन वापिस लेने की अन्तिम तिथि 26 जून होगी। 10 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 13 जुलाई को मतगणना होगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि इस अवधि के दौरान आदर्श आचार संहिता के पालन की महत्तता पर बल दिया। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा हितधारकों से निष्पक्ष तथा शांतिमय चुनाव सुनिश्चित करने का आग्रह किया। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश तथा निर्देश जारी किए जाएंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि संबंधित जिलों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

हथियारों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हमीरपुर अमरजीत सिंह ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र 38-हमीरपुर के उपचुनाव की घोषणा होते ही जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए सीआरपीसी की धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए पूरे जिले में किसी भी तरह के हथियार या बारूद लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध उपचुनाव के परिणाम की घोषणा तक लागू रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। डयूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों, होमगार्ड्स और अन्य सुरक्षा कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। अपने लाइसेंसी हथियार पुलिस के पास जमा करवाने जा रहे लोगों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

Posted By: National News Network

Reported By: National News Network

Written By: National News Network

खबरें और भी हैं...