Himachal Cabinet Meeting: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल ने लिए आज ये बड़े फैसले

Himachal Cabinet Meeting

रमेश कंवर: शिमला

Himachal Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में हुई हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शिमला में हुई। करीब पांच घंटे चली मंत्रिमंडल की बैठक में 36 एजेंडों पर विस्तृत चर्चा हुई।

 

आपदा प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय

मंत्रिमंडल की बैठक में कुल्लू, मंडी और शिमला जिले में हुई बादल फटने की घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। शोक संतप्त परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए आपदा प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बैठक में फैसला लिया गया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें क्रमशः 10,000 और 5,000 रुपये प्रति माह किराया मिलेगा। इसके अलावा, 1 अगस्त से 31 अक्तूबर तक तीन महीने की अवधि के लिए मुफ्त राशन, एलपीजी रिफिल, बर्तन और बिस्तर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त बादल फटने से प्रभावित परिवारों को 50,000 रुपये की तत्काल वित्तीय राहत वितरित की जाएगी।

 

सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, एक हजार पदों को भरने की मंजूरी

मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में कुल करीब 900 पद स्वीकृत हुए हैं। इसके अतिरिक्त 12 पद सहायक जिला अटॉर्नी के स्वीकृत किए हैं। लोक सेवा आयोग इन पदों को भरेगा। तीन पद सूचना आयोग में स्टेनोग्राफर, पांच पद वन विभाग में एसीएस के स्वीकृत किए हैं। शहरी विकास विभाग के पर्यावरण प्रकोष्ठ में पांच पद स्वीकृत हुए हैं। आठ पद उप तहसील हरोली के लिए मंजूर किए गए हैं। 12 पद जल शक्ति विभाग मंडल में स्वीकृत किए हैं। पुलिस थाना बड़सर की गलोड़ चौकी के लिए छह पद स्वीकृत किए हैं।

मंत्रिमंडल ने अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी के लिए शहरी विकास निदेशालय में विभिन्न श्रेणियों के पांच पदों के सृजन के साथ एक पर्यावरण प्रकोष्ठ बनाने को अपनी मंजूरी दी। अभियोजन विभाग में सहायक जिला न्यायवादियों के 12 पदों को सृजित करने और भरने का निर्णय लिया।  हमीरपुर जिले में खोले गए जल शक्ति उप मंडल कंजियान, समीरपुर और भरेरी अनुभागों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला की नई खोली गई भरोली उप-तहसील में विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों को सृजित करने तथा भरने का निर्णय लिया। बैठक में वन विभाग में सहायक वन अरण्यपाल के पांच पद भरने का निर्णय लिया गया। हमीरपुर जिला में नवसृजित पुलिस चौकी गैलोर के लिए विभिन्न श्रेणियों के छह पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की।

 

IGMC और चमियाना में 489 पद भरने की मंजूरी

आईजीएमसी शिमला और अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना में विभिन्न श्रेणियों के 489 पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया गया। इसमें आईजीएमसी शिमला में विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों के 21 पद और चमियाना में सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा अधिकारियों के सात पद शामिल हैं। बैठक में स्टाफ नर्स के 400 पद, ऑपरेशन थियेटर सहायकों के 43, नर्सिंग अर्दली कम ड्रेसर के 11, आहार विशेषज्ञ के दो, फिजियोथेरेपिस्ट का एक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के चार पद भरने को मंजूरी दी गई।

 

टांडा मेडिकल कॉलेज भरे जाएंगे 462 पद

मंत्रिमंडल ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में विभिन्न श्रेणियों के 462 पदों को सृजित करने और भरने का निर्णय लिया। इसमें चिकित्सा अधिकारियों के 14, मनोचिकित्सक और क्लीनिकल मनोवैज्ञानिक के चार-चार, स्टाफ नर्स के 300, रेडियोग्राफर के दो, वार्ड ब्वॉय के 47, ऑपरेशन थियेटर सहायक के चार, ट्रांसप्लांट समन्वयक के दो, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 10, चतुर्थ श्रेणी पांच, सफाई कर्मचारी 40 और सुरक्षा गार्ड के 30 पद शामिल हैं।

 

पुलिस कांस्टेबल के लिए लोक सेवा आयोग लेगा परीक्षा

मंत्रिमंडल ने पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में लाने को मंजूरी दी।

 

निरीक्षकों को अपने विंग में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा करनी होगी

कैबिनेट ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग को दो अलग-अलग शाखाओं में पुनर्गठित करने के लिए व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांतों को मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन को सुव्यवस्थित करना, दक्षता बढ़ाना और राजस्व को बढ़ावा देना है। नए प्रावधानों के तहत सहायक आबकारी अधिकारियों और आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों को अपने संबंधित विंग में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा करनी होगी।

 

हिम उन्नति योजना को होगी लागू

मंत्रिमंडल ने राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए रसायन मुक्त उपज के उत्पादन और प्रमाणीकरण के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए हिम उन्नति योजना को लागू करने का निर्णय लिया और इसका लक्ष्य लगभग 50,000 किसानों को शामिल करते हुए 2,600 कृषि समूह स्थापित करना है। इस योजना के तहत कृषक समुदाय की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त इसमें प्राकृतिक खेती से प्राप्त गेहूं को 40 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्का को 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदने की योजना है।

 

ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन पर लगेगा शुल्क

मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन पर आयकर देने वालों पर फिर से शुल्क लगाया जाएगा। 50 हजार से कम आय वालों को इससे छूट होगी।

Himachal Cabinet Meeting
शिमला में आयोजित हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री और मन्त्रिमण्डल के सदस्य

 

खनन नियमों में संशोधन

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) तथा खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियम, 2015 में संशोधन करने का निर्णय लिया। नए प्रावधानों के अंतर्गत, राज्य में खनन के लिए उपलब्ध उपयुक्त निजी भूमि को भूमि मालिकों की सहमति से खनिजों के निष्कर्षण के लिए नीलामी में रखा जा सकेगा, जिसके लिए वार्षिक बोली राशि का 80 प्रतिशत भूमि मालिकों को दिया जाएगा। साथ ही व्यवस्थित, वैज्ञानिक, टिकाऊ खनन को बढ़ावा देने और खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नदी तल में खनिज उत्खनन के लिए मशीनरी के उपयोग की अनुमति दी गई है। नदी तल में खनन की गहराई मौजूदा एक मीटर से बढ़ाकर दो मीटर कर दी गई है। हर मानसून के मौसम के बाद कृषि क्षेत्र से दो मीटर की गहराई तक रेत और बजरी निकालने की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है और इसे गैर खनन गतिविधि माना जाएगा। इसके अलावा नए संशोधनों में इलेक्ट्रिक वाहन शुल्क के रूप में पांच रुपये प्रति टन, ऑनलाइन शुल्क के रूप में पांच रुपये प्रति टन और दूध उपकर के रूप में दो रुपये प्रति टन वसूलने की अनुमति दी गई है। गैर खनन गतिविधियों के कारण उत्पन्न सामग्री के उपयोग के लिए रॉयल्टी के 75 प्रतिशत के बराबर प्रसंस्करण शुल्क (140 रुपये प्रति टन) सरकार को देय होगा।

 

कृषि मंत्री चंद्र कुमार की अध्यक्षता में उपसमिति गठित

मंत्रिमंडल ने पशुपालन विभाग में ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों के मुद्दे पर विचार करने तथा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कृषि मंत्री चंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित की, जिसमें राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सदस्य होंगे।

 

मंत्रिमंडल ने ये फैसले भी लिए 

-अधीक्षक ग्रेड एक के भर्ती एवं पदोन्नति नियम संशोधित किए गए हैं।

-मंत्रिमंडल ने 168 बस रूटों को बेरोजगार युवाओं को आवंटित करने का फैसला लिया है।

-बैठक में निर्णय लिया गया कि एचआरटीसी बसों में रियायती यात्रा सुविधा का लाभ उठाने वाले सभी पुलिस कर्मियों, जेल अधिकारियों, हिमाचल प्रदेश सचिवालय सुरक्षा सेवा के कर्मचारियों को वास्तविक आधार पर उनकी आधिकारिक यात्रा की प्रतिपूर्ति मिलेगी।

खबरें और भी हैं...