Himachal News: सरकारी कर्मचारियों के डीए और एरियर पर हाईकोर्ट का सख्त रुख, सुक्खू सरकार को 6 सप्ताह का अल्टीमेटम

2 सप्ताह पहले
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

रमेश कंवर: मनाली

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से महंगाई भत्ते (DA) की किस्तों और लंबित एरियर का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की मांगों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और संबंधित विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने सुक्खू सरकार को कर्मचारियों की ओर से प्रस्तुत लंबित अभ्यावेदनों पर 6 सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार अंतिम निर्णय लेने का अल्टीमेटम दिया है।

न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की एकल पीठ ने संदीप कुमार और अन्य कर्मचारियों द्वारा दायर याचिकाओं का निस्तारण करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। हालांकि हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर डीए और एरियर के भुगतान का अंतिम निर्णय देने के बजाय सरकार को तय समयसीमा के भीतर कर्मचारियों के दावों पर विचार कर आदेश पारित करने के लिए बाध्य कर दिया है, जिसे राज्य सरकार के लिए बड़ा प्रशासनिक झटका माना जा रहा है।

 

1 जुलाई 2022 से लंबित हैं 5 किस्तें और एरियर

मामला 1 जुलाई 2022 से देय महंगाई भत्ते की किस्तों और उसके बकाया एरियर से संबंधित है। कर्मचारियों की ओर से अदालत को अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा 2 मार्च 2024, 16 अक्तूबर 2024 और 15 अक्तूबर 2025 को जारी कार्यालय ज्ञापनों के बावजूद देय तिथियों से लंबित डीए की लगभग पांच किस्तों और एरियर का भुगतान नहीं किया गया है।

 

18 मई को दिए अभ्यावेदन पर नहीं हुआ था फैसला

याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने अपने अधिकारों और भुगतान की मांग को लेकर 18 मई 2026 को सक्षम अधिकारियों के समक्ष लिखित अभ्यावेदन दिए थे। इसके बावजूद विभागों ने कोई कार्रवाई नहीं की। अदालत ने अभ्यावेदनों को अनिश्चितकाल तक लंबित रखने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि सरकार संबंधित कार्यालय ज्ञापनों और नियमावली के आधार पर 6 सप्ताह में तर्कसंगत निर्णय ले तथा इसकी प्रति याचिकाकर्ताओं को भी उपलब्ध करवाए।

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