कांगड़ा में 12 सितंबर को सजेगी राष्ट्रीय लोक अदालत: 15 हजार मामलों के निपटारे का लक्ष्य, कोर्ट पहुंचे बिना भी सुलझेंगे विवाद

2 सप्ताह पहले
Lok Adalat

Kangra News: हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आगामी 12 सितंबर 2026 को कांगड़ा जिले की विभिन्न अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का वृहद स्तर पर आयोजन किया जाएगा। जिला व उपमंडल स्तर के न्यायालयों में आयोजित होने वाली इस लोक अदालत के दौरान वर्षों से लंबित पड़े लगभग 15,000 मामलों की सुनवाई कर उनका आपसी समझौते से निपटारा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा के सचिव आर. मिहुल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की रजामंदी से मुकदमों का शीघ्र और स्थाई समाधान निकाला जाएगा। इसमें मुख्य रूप से बैंक रिकवरी से जुड़े मामले, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिलों के बकाये, वैवाहिक व पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस, प्री-लिटिगेशन तथा अदालतों में विचारधीन विभिन्न लंबित मुकदमों की सुनवाई की जाएगी।

 

प्री-लिटिगेशन मामलों के लिए सीधे आवेदन करने की सुविधा

प्राधिकरण सचिव ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी व्यक्ति या पक्षकार न्यायालय में औपचारिक मुकदमा दर्ज होने से पहले ही संबंधित व्यक्ति अथवा विभाग से आपसी सहमति से समझौता करने का इच्छुक है, तो वह प्री-लिटिगेशन के तहत संबंधित कोर्ट में आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां बिना किसी आर्थिक बोझ और अदालती चक्करों के विवादों का स्थायी निपटारा हो जाता है।

 

समय और धन की बचत के लिए आगे आएं नागरिक

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि वे 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। लोक अदालत में फैसले के बाद किसी पक्ष की हार या जीत नहीं होती, जिससे आपसी वैमनस्य समाप्त होता है और समय व धन दोनों की भारी बचत होती है। इच्छुक व्यक्ति अपने मामलों को लोक अदालत में सूचीबद्ध करवाने के लिए अपने नजदीकी न्यायालय में संपर्क कर सकते हैं।

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