Lok Adalat: हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से आगामी 12 सितंबर को कांगड़ा जिले के तमाम जिला व उपमंडल न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का विशाल आयोजन होने जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आर. मिहुल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इन अदालतों का मुख्य उद्देश्य आपसी भाईचारे और समझौते के आधार पर लंबित मामलों का निपटारा करना है। मुकदमेबाजी से पूर्व या अदालतों में लंबित मामलों को सुलझाने के इच्छुक व्यक्ति संबंधित कोर्ट में समय रहते आवेदन कर सकते हैं, ताकि वर्षों से लटके विवादों को एक ही झटके में खत्म किया जा सके।
लोक अदालतों के मंच पर जनसामान्य से जुड़े विभिन्न प्रकार के मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। इनमें मुख्य रूप से बैंक रिकवरी मामले, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बकाया बिल, वैवाहिक व पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस के मुकदमे तथा पूर्व मुकदमेबाजी से जुड़े मामले शामिल हैं। कानूनी जानकारों का मानना है कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से फैसला होता है, जिससे किसी की हार या जीत नहीं होती और मुकदमों की लंबी प्रक्रिया से बचकर समय व धन दोनों की भारी बचत होती है।
टोल फ्री नंबर 15100 और ऑनलाइन पोर्टल से घर बैठे आवेदन की सुविधा
आम जनता को सहूलियत देने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण ने विभिन्न उपमंडलों के लैंडलाइन नंबर जारी किए हैं, जिनमें धर्मशाला (01892-222018), कांगड़ा (01892-264808), देहरा (01970-233599), पालमपुर (01894-231614), नूरपुर (01893-220770), बैजनाथ (01894-262477), ज्वाली (01893-264307) और इंदौरा (01893-241210) शामिल हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्या ऑनलाइन भेजना चाहता है, तो वह राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (NALSA) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकता है या फिर टोल फ्री नंबर 15100 पर सीधे कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकता है।