Himachal News: उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अपूर्व देवगन ने आदेश जारी करते हुए 27 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक एनएच-21 को बिंदरावणी से पंडोह तक वाहनों की आवाजाही के लिए रोजाना दो घंटे के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। आदेशों के अनुसार वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक रहेगा।
उपायुक्त ने इस बारे जानकारी देते हुए बताया कि परियोजना निदेशक, एनएचएआई, मंडी ने उन्हें सूचित किया था कि 20 जुलाई, 2024 को जिले भर में भारी वर्षा के कारण लगातार एनएच 21 में बिंदरावनी से लेकर पंडोह तक भूस्खलन हो रहा है। एनएच-21 में कुछ जगहों पर बोल्डर लटकने की सूचना है, जिसके परिणामस्वरूप सड़क यात्रियों के लिए खतरा पैदा हो गया है। ऐसी परिस्थितियों में, बिंद्रावणी से पंडोह
तक एनएच-21 की मरम्मत और जीर्णाेद्धार की सख्त जरूरत है।
उन्होंने बताया कि सड़क से गुजरने वाले व्यक्तियों और वाहनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते इस कार्य के समय पर करने की सख्त जरूरत को देखते हुए 27 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक वाहनों की आवाजाही को दो घंटे के लिए प्रतिबंधित किया गया है ताकि एनएचएआई बिंदरावणी से पंडोह तक एनएच की मरम्मत का कार्य कर सके।