Hamirpur News: उपभोक्ताओं को तय गुणवत्ता के साथ उचित दरों पर भोजन उपलब्ध करवाने और मनमाने दामों पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन हमीरपुर ने सख्त कदम उठाया है। जिलाधीश गंधर्वा राठौड़ ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी और मुनाफाखोरी निवारण आदेश-1977 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले भर में विभिन्न खाद्य वस्तुओं, पेय पदार्थों और तैयार भोजन के खुदरा मूल्य निर्धारित करने संबंधी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। प्रशासन द्वारा तय की गई यह नई मूल्य सूची राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से आगामी एक माह तक पूरे जिले में प्रभावी रहेगी।
थाली, रोटी और नाश्ते के नए रेट निर्धारित
जारी अधिसूचना के मुताबिक अब हमीरपुर जिले के सभी ढाबों और भोजनालयों में सादे भोजन की पूरी थाली अधिकतम 100 रुपये तथा आधी थाली 60 रुपये में उपलब्ध होगी। नाश्ते और दैनिक भोजन की श्रेणी में तवा चपाती की दर 8 रुपये और तंदूरी रोटी की कीमत 11 रुपये तय की गई है, जबकि एक परांठा 30 रुपये में मिलेगा। इसके अतिरिक्त फुल प्लेट चावल 50 रुपये, दाल फ्राई 70 रुपये, रायता 50 रुपये तथा दो पूरी के साथ चना या सब्जी-दही की प्लेट की कीमत 80 रुपये निर्धारित की गई है। स्नैक्स में सिंगल समोसा 15 रुपये, चने के साथ एक समोसा 40 रुपये और चने के साथ दो समोसे 60 रुपये में बेचे जा सकेंगे।
मांसाहारी और शाकाहारी व्यंजनों के साथ मात्रा का पैमाना भी तय
प्रशासन ने व्यंजनों के भाव तय करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को मिलने वाली मात्रा का मानक भी स्पष्ट कर दिया है। आदेशानुसार मीट करी की फुल प्लेट 150 रुपये और चिकन करी 120 रुपये में मिलेगी, लेकिन ढाबा संचालकों को सुनिश्चित करना होगा कि करी की पूरी प्लेट में कम से कम 200 ग्राम मीट या चिकन के पीस अवश्य हों। इसी तरह 100 रुपये मूल्य वाली पनीर की प्लेट और 80 रुपये मूल्य वाली स्पेशल मिक्स वैज की थाली में कम से कम 100 ग्राम शुद्ध पनीर होना अनिवार्य किया गया है।
डेयरी उत्पादों और नॉन-वेज के खुदरा दाम भी तय
अधिसूचना में कच्चे माल और डेयरी उत्पादों की दरें भी निश्चित की गई हैं। पैक्ड दूध, पैक्ड दही और पैक्ड पनीर केवल उनके पैकेट पर एमआरपी के आधार पर ही बेचे जाएंगे। खुले उत्पादों में खुला पनीर 380 रुपये प्रति किलोग्राम, दही 80 रुपये प्रति किलोग्राम और स्थानीय दूध 70 रुपये प्रति लीटर बिकेगा। मांसाहारी श्रेणी में बकरे का मीट 550 रुपये प्रति किलोग्राम, जिंदा मुर्गा 150 रुपये, तैयार चिकन 260 रुपये, मछली 220 रुपये, फ्राइड मछली 400 रुपये तथा सूअर का मीट 300 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है। पेय पदार्थों में लोकल सोडा की बोतल 20 रुपये में मिलेगी, जबकि सभी ब्रांडेड कोल्ड ड्रिंक्स केवल प्रिंटेड एमआरपी पर ही बेचे जा सकेंगे।
रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य, मनमानी वसूली पर होगी कानूनी कार्रवाई
जिलाधीश गंधर्वा राठौड़ ने जिले के सभी होटल, रेस्तरां, ढाबा संचालकों और मांस-डेयरी विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे इन आधिकारिक दरों की तालिका को प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार या काउंटर पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करें, ताकि ग्राहकों को दरों की स्पष्ट जानकारी रहे। उन्होंने दो-टूक चेतावनी दी कि तय दरों से अधिक मूल्य वसूलने, घटिया गुणवत्ता परोसने या निर्धारित वजन से कम भोजन देने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडात्मक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निरीक्षकों को औचक निरीक्षण करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।