शिमला के मॉल रोड और सहित इन क्षेत्रों में रैलियों, प्रदर्शन और नारेबाजी पर लगा प्रतिबंध, जानिए वजह

Himachal News: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 6 के तहत आदेश जारी करते हुए शहर के प्रमुख और संवेदनशील क्षेत्रों में बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार के प्रदर्शन और धरना-प्रदर्शन पर रोक लगा दी है।

जारी आदेशों के अनुसार, शिमला के मॉल रोड और इसके आसपास के चिन्हित क्षेत्रों में सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने, जुलूस व रैलियां निकालने, प्रदर्शन करने, नारेबाजी करने, बैंड बजाने और हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा सकने वाली वस्तुओं को ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

 

कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश

शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा यह कदम उठाया गया है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रकार की जनसभा, रैली या प्रदर्शन के आयोजन से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के आयोजन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

 

1 अक्तूबर से 30 नवंबर तक दो महीने लागू रहेंगे प्रतिबंधात्मक आदेश

यह प्रतिबंधात्मक आदेश 1 अक्तूबर से 30 नवंबर 2026 तक पूरे शहर के चिन्हित इलाकों में लागू रहेंगे। इन नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह आदेश अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे पुलिस कर्मियों, अर्द्धसैनिक बलों और सैन्य बलों पर लागू नहीं होगा।

 

छोटा शिमला, मॉल रोड और रिज मैदान समेत प्रमुख मार्गों पर रहेगा प्रतिबंध

जिला प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के तहत शहर के कई अति-संवेदनशील और व्यस्त क्षेत्रों को इस दायरे में लाया गया है। इनमें छोटा शिमला से कैनेडी हाउस एवं रिज तक का पूरा मॉल रोड क्षेत्र, रेन्डेजवस रेस्टोरेंट से रिवोली सिनेमा की तरफ 150 मीटर का क्षेत्र तथा स्कैंडल प्वाइंट से काली बाड़ी मंदिर तक का मार्ग शामिल है।

 

प्रशासनिक एवं आवासीय क्षेत्रों में बिना अनुमति आवाजाही पर सख्ती

इसके अतिरिक्त छोटा शिमला चौक से राजभवन होते हुए ओक ओवर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से कसुम्पटी रोड की ओर जाने वाली सीढ़ियों व लिंक रोड, कार्ट रोड से मजीठा हाउस, ए.जी. कार्यालय से कार्ट रोड मार्ग, सी.पी.डब्ल्यू.डी. कार्यालय से चौड़ा मैदान मार्ग और पुलिस गुमटी से उपायुक्त कार्यालय के ऊपर लोअर बाजार की तरफ 50 मीटर तक के दायरे में यह प्रतिबंध लागू रहेगा।

 

आम जनता और संगठनों से की सहयोग की अपील

जिला दंडाधिकारी ने सभी नागरिकों, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और कर्मचारियों से इन आदेशों का पालन करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि शिमला में पर्यटन सत्र और प्रशासनिक गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।

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