Kullu News: हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के दिशानिर्देशानुसार 12 सितंबर 2026 को जिला न्यायालय परिसर कुल्लू सहित मनाली और बंजार उपमंडल न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष अदालत का मुख्य उद्देश्य वर्षों से लंबित पड़े विभिन्न मुकदमों और प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी रजामंदी से त्वरित निपटारा करना है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुल्लू के सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम, श्रम विवाद, बिजली व पानी के बिलों से जुड़े मामले, भूमि संबंधी विवाद, बैंकों के वित्तीय लेनदेन, वैवाहिक और पारिवारिक विवाद तथा विशेष रूप से कम राशि के चेक बाउंस मामलों का निपटारा किया जाएगा।
मोटर व्हीकल चालानों के निपटारे के लिए लगेगी विशेष लोक अदालत
प्राधिकरण सचिव ने बताया कि लोक अदालत के दौरान मोटर व्हीकल लोक अदालत का भी विशेष रूप से आयोजन किया जाएगा। इसमें यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित मोटर व्हीकल चालानों का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा। जिन आम नागरिकों के उपर्युक्त श्रेणियों से संबंधित मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं, वे 12 सितंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत में अपने केसों को सुनवाई के लिए लगवा सकते हैं।
बिना हार-जीत के आपसी समझौते से होता है मामलों का समाधान
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि लोक अदालत में मुकदमों का निपटारा दोनों पक्षों की आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में किया जाता है। इसमें किसी भी पक्ष की हार या जीत नहीं होती, बल्कि समझौते के आधार पर मामले का स्थाई समाधान निकलता है, जिससे पक्षों के समय और धन दोनों की बचत होती है। अधिक जानकारी या सहायता के लिए आमजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुल्लू के दूरभाष नंबर 01902-222378 पर संपर्क कर सकते हैं।